bank Nominee rule : अब बैंक खाते में नॉमिनी को लेकर केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा जा रही है। अब बैंक खाते में 1 की बजाय 4 नॉमिनी हो सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि इस नियम को अभी लागू नहीं किया गया है। पहले बिना नॉमिनी के खाता खुलवाया जा सकता था। लेकिन RBI ने खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी नाम भरने को अनिवार्य किया है।
अभी क्या है नियम : वर्तमान में बैंक खाता खुलवाते समय एक नॉमिनी का नाम दर्ज करना ऑप्शनल हो सकता है। इस नियम से खाताधारक की मौत के बाद उनके नॉमिनी को पैसा मुहैया दर्ज करवाना है। फिलहाल सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी के लिए डाल सकते हैं।
क्या होगा फायदा : वैसे तो एक नॉमिनी से फायदा हो सकता है। लेकिन कई बार हालात विपरीत हो सकते हैं। जैसे पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति ने सिर्फ अपने पति को नॉमिनी बनाया है तो किसी भी दुर्घटना में दोनों की मौत हो जाने की परिस्थिति में कोई क्लेम करने वाला नहीं रहेगा। ऐसे में उन पैसों का कोई वारिस नहीं होगा। एक से ज्यादा नॉमिनी होंगे तो ऐसा नहीं होगा।
दो तरह का नॉमिनेशन होता है
क्रमिक नामांकन : इसमें पहले नंबर, दूसरे नंबर तरह से नॉमिनेशन दिए जाते हैं। इसमें दावे का पहले हक क्रमानुसार रहता है। अगर पहले व्यक्ति दावा नहीं करता तो, दूसरे नंबर के व्यक्ति को मौका मिलता है।
मल्टीपल नॉमिनेशन : इसमें जितने लोगों को नॉमिनी बनाया जाता है, उसमें सभी को बराबर हिस्सा मिलता है। इसमें कोई भी नॉमिनी आकर अपने दावे की रकम हासिल कर सकता है।