can a traffic police take your bike keys: भारत की सड़कों पर वाहन चलाते समय अक्सर हमें ट्रैफिक पुलिस से सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी स्कूटी या बाइक की चाबी निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे वाहन चालक भ्रमित और परेशान हो जाते हैं। लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी स्कूटी की चाबी ले सकती है? इस लेख में हम आपको मोटर वाहन अधिनियम के तहत इस सवाल का कानूनी जवाब देंगे और बताएंगे कि कब ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा करने का अधिकार होता है, और कब नहीं।
मोटर वाहन अधिनियम क्या कहता है?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत, ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी स्कूटी या बाइक की चाबी लेने का कोई सीधा अधिकार नहीं होता है। आपकी स्कूटी और उसकी चाबी आपकी निजी संपत्ति है। पुलिसकर्मी आपको गाड़ी रोकने और आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जैसे जरूरी दस्तावेज़ों की जाँच करने के लिए कह सकते हैं। यदि आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो वे आपका चालान काट सकते हैं या नियमानुसार अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन, बिना किसी सही और कानूनी वजह के आपकी बाइक या स्कूटी की चाबी लेना ग़लत है और इसे एक प्रकार का ज़बरदस्ती का कार्य माना जा सकता है।
नागरिक के अधिकार और क्या करें?
यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी चाबी लेने की कोशिश करता है, तो आपको शांत रहना चाहिए और अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए:
• पहचान मांगें: आप विनम्रतापूर्वक पुलिसकर्मी से उनका पहचान पत्र (आईडी कार्ड) दिखाने के लिए कह सकते हैं।
• कारण पूछें: उनसे पूछें कि वे आपकी चाबी क्यों ले रहे हैं और किस कानून के तहत ऐसा कर रहे हैं।
• रसीद मांगें: अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपके वाहन और उसकी चाबियाँ ज़ब्त कर ली हैं, तो आपको उनसे जब्ती की रसीद जरूर मांगनी चाहिए।
• रिकॉर्ड करें (यदि संभव हो): यदि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप अपने फोन से घटना को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप पुलिसकर्मी के साथ बहस न करें।
• शिकायत करें: यदि पुलिसकर्मी बिना किसी वैध कारण के आपकी चाबी लेता है या दुर्व्यवहार करता है, तो आप वरिष्ठ अधिकारियों या ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस कब आपकी स्कूटी या चाबियाँ ले सकती है?
कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ट्रैफिक पुलिस को आपके वाहन को नियंत्रित करने या उसकी चाबी लेने का अधिकार होता है, लेकिन यह भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है:
1. वाहन जब्त करने की स्थिति में: यदि आपने कोई गंभीर ट्रैफिक नियम तोड़ा है (जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, या वाहन के कागजात पूरे न होना) और पुलिसकर्मी को वाहन जब्त करने की आवश्यकता है, तो वे वाहन को अपने कब्जे में ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में वे वाहन को टो करके ले जा सकते हैं, और इस दौरान चाबी लेना एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।
2. अपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर: यदि आपके वाहन का उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में किया गया है या वाहन चोरी का है, तो पुलिस को उसे तुरंत जब्त करने और चाबी लेने का अधिकार होता है।
3. अदालत के आदेश पर: किसी अदालत के आदेश पर भी पुलिस आपके वाहन को अपने कब्जे में ले सकती है।
ट्रैफिक पुलिस के वास्तविक अधिकार
ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह अधिकार है कि वह:
• आपको सुरक्षित रूप से वाहन रोकने का निर्देश दे।
• आपके ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) और बीमा के कागजात दिखाने को कहे।
• यदि आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है, तो मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धारा के तहत आपका चालान काटे। यह चालान मौके पर या बाद में ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है।
• यदि वाहन के कागजात पूरे नहीं हैं या चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है, तो वे वाहन को जब्त कर सकते हैं।