बड़ी राहत : Aadhaar-PAN लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई

Webdunia
बुधवार, 31 मार्च 2021 (21:03 IST)
नई दिल्ली। Aadhaar के साथ PAN CARD लिंक करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा कि आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 होगी। इससे पूर्व सरकार ने 31 मार्च को आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख रखी थी, लेकिन इसे लेकर लोग लगातार मांग कर रहे थे कि आखिरी तारीख को बढ़ाया जाना चाहिए।
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Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021 >
इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार आधार और पैन कार्ड लिंक करने की तारीख को बढ़ा चुकी है।  2019 से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है। लिंक नहीं करने पर कड़े जुर्माने और पैन कार्ड डिएक्टिवेट करने की भी बात कही गई थी।
 
लिंक करने में हो रही थी परेशानी :  पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख (31 मार्च) पर आयकर विभाग की वेबसाइट पर हजारों लोग एक साथ पहुंच गए थे। इससे कई लोगों को वेबसाइट ओपन करने में परेशानी हो रही थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इस परेशानी को शेयर किया था और सरकार से मांग की थी कि अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया जाए।

पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपए  तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234एच के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
 
2.24 लाख करोड़ का रिफंड : आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में 29 मार्च तक 2.37 करोड़ करदाताओं को 2.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लौटाई है। इसमें व्यक्तिगत आयकर मद में 2.33 करोड़ करदाताओं को 85,012 करोड़ रुपए जबकि कंपनी कर के अंतर्गत 2.85 लाख मामलों में 1.39 लाख करोड़ रुपए लौटाये गए। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा कि सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने 1 अप्रैल 2020 से 29 मार्च, 2021 तक 2.37 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2,24,829 करोड़ रुपए वापस किए हैं।
इस प्रक्रिया से कर सकते हैं लिंक 
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने पैन कार्ड और आधार लिंक होने का मैसेज आ जाएगा।
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