नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है तो यह काम जल्द ही निपटा लें। जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगभग 5.43 लाख करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिन्होंने पिछले छह या अधिक महीनों से अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अभी तक लगभग 80 लाख बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-3बी दायर किए गए हैं।
जीएसटी अधिकारियों ने 25,000 ऐसे शीर्ष करदाताओं को चिन्हित किया है, जिन्होंने पिछले महीने जीएसटी रिटर्न दाखिला किया था, लेकिन नवंबर में अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से एसएमएस तथा ईमेल भेजकर इस बारे में जानकारी ली जाएगी।
राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद तय किया गया कि जीएसटी नेटवर्क, कर अधिकारियों के साथ इन 25,000 करदाताओं के साथ संवाद करेगा, जिन्होंने अक्टूबर महीने के लिए अंतिम तारीख 20 नवंबर 2020 तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
कर अधिकारियों से कहा गया है कि इस करदाताओं को 30 नवंबर तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित करें। (भाषा)