Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (16:45 IST)
Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (16:49 IST)
भारतीय रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकटों के लिए रिफंड के नए नियमों (Refund Rules 2026) की घोषणा कर दी है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब यात्रियों को टिकट रद्द कराने के समय का खास ख्याल रखना होगा, वरना उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
रिफंड और कैंसिलेशन के नए नियम
72 घंटे से पहले : यदि आप ट्रेन छूटने के समय से 72 घंटे से अधिक पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको अधिकतम रिफंड मिलेगा। इसमें केवल प्रति यात्री लागू न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन शुल्क ही काटा जाएगा।
24 से 72 घंटे के बीच : ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर, किराए का 25% हिस्सा जुर्माने के रूप में काटा जाएगा (जो न्यूनतम शुल्क के अधीन होगा)।
8 से 24 घंटे के बीच : यदि टिकट ट्रेन छूटने से 24 घंटे और 8 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए की 50% राशि काट ली जाएगी।
8 घंटे से कम समय : सबसे कड़ा नियम यहाँ लागू होता है—ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड (No Refund) नहीं दिया जाएगा।
टिकटिंग सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर
रेलवे के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य वास्तविक यात्रियों को आरक्षण प्रणाली का लाभ दिलाना और अनधिकृत संस्थाओं द्वारा सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है।
तत्काल बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य
यह कदम पिछले साल के उन बदलावों की अगली कड़ी है, जिसमें 1 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) को अनिवार्य कर दिया गया था। तत्काल योजना के तहत टिकट बुक करने वालों को IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से आधार सत्यापन पूरा करना आवश्यक है।
एजेंटों के लिए नए प्रतिबंध
रेलवे ने अधिकृत टिकटिंग एजेंटों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब एजेंट तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के शुरुआती 30 मिनट में टिकट बुक नहीं कर सकेंगे- AC क्लास के लिए: सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक प्रतिबंध। नॉन-AC क्लास के लिए: सुबह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक प्रतिबंध। Edited by : Sudhir Sharma