ITRFiling : देश में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए सोमवार शाम 4 बजे तक 6.39 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। आज दिन में 26.74 लाख आईटीआर दाखिल किए गए। पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर यह जानकारी दी। उसने लिखा कि कल 30 जुलाई 2023 तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। आज 31 जुलाई शाम चार बजे तक 26.74 लाख और आईटीआर दाखिल किए गए।
आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेस्क और वेबसाइट पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख सोमवार यानी 31 जुलाई 2023 है।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में इजाफा नियमों के बेहतर अनुपालन और कर चोरी को रोकने के लिए राजस्व विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।
आयकर विभाग सूचना प्रौद्योगिकी तथा डेटा विश्लेषण उपकरणों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल कर ऐसे मामलों का पता लगा रहा है जहां गड़बड़ी की अधिक आशंका है और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी कर रहा है।
जिन कंपनियों और लोगों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.33 प्रतिशत बढ़कर 19.68 लाख करोड़ रुपये रहा।
चूके अंतिम तारीख तो : आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय-सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234एफ के तहत जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न भरने की गुंजाइश रहती है।
अगर आयकरदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसे 1,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। आय छूट सीमा (2.50 लाख) से कम है तो जुर्माना नहीं लगेगा। Edited By : Sudhir Sharma