waiting ticket of train : भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफर करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। अगर किसी यात्री ने वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफर किया तो तो उस पर न सिर्फ पेनाल्टी लगाई जाएगी, बल्कि टीटी उसे बीच रास्ते ही उतार देगा। रेलवे ने 1 जुलाई से ही इन नियमों को लागू भी कर दिया है।
रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में सफर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगर आपका टिकट वेटिंग रह गया है तो आप एसी या स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। भले ही आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन ही क्यों न खरीदा हो।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग रह गया तो उसे कैंसिल कराकर पैसा वापस ले लें।
बताया जा रहा है कि इस फैसले से रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट के साथ सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।
क्या था नियम : जुलाई से पहले तक भारतीय रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह रिजर्व डिब्बों में भी यात्रा कर सकता है। अगर एसी का वेटिंग टिकट है तो वह एसी में जा सकता है और स्लीपर का है तो स्लीपर डिब्बे में वेटिंग टिकट पर सफर कर सकता है।
ऑनलाइन खरीदा गया टिकट अगर कंकर्म नहीं हुआ है तो वह अपने आप निरस्त हो जाता है और इसका पैसा टिकट कराने वाले यात्री के खाते में ऑटोमैटिक आ जाता है।
कितना लगेगा जुर्माना : अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व डिब्बों में सफर करता है तो 440 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही टीटी यात्री को जनरल डिब्बे में भेज सकता है। इतना ही नहीं यात्री को रास्ते में ही ट्रेन से उतारा जा सकता है।
Edited by : Nrapendra Gupta