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PF Rules in 2022: PF खाताधारकों के लिए 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम, जानिए क्‍या है नए नियम, क्‍या होगा आप पर असर

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, सोमवार, 21 फ़रवरी 2022 (13:21 IST)
पीएफ खाताधारकों के लिए 1 अप्रैल से नियम बदल जाएंगे। यह नए नियम कई तरह से उन्‍हें प्रभावित करेंगे जो पीएफ खाताधारक और ईपीएफओ के सदस्‍य हैं। यानी देश के 6 करोड़ से ज्‍यादा पीएफ खाताधारकों और ईपीएफओ के सदस्‍यों पर इनका असर होगा।

आइए जानते हैं, कैसे और क्‍या असर होगा नए नियमों से।

दरअसल, सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसका असर सीधे सीधे देश के 6 करोड़ से ज्‍यादा पीएफ खाताधारकों और ईपीएफओ के सदस्‍यों पर होगा।

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसके तहत सीमा से ज्‍यादा योगदान से होने वाली आय ‘कर’ योग्य होगी।

 
31 मार्च, 2021 तक कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी योगदानों को गैर-कर योग्य योगदान माना जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतिरिक्त राशि पर ब्याज की गणना गैर-कर योग्य योगदान और कर योग्य योगदान के लिए अलग से की जाएगी।

नए आयकर नियमों के अनुसार गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है।

इसे ऐसे समझि‍ए
इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब एक गैर-सरकारी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करेगा, तो उस पर अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा। इसी तरह, यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करता है, तो अतिरिक्त राशि से अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा।

 
इससे मौजूदा भविष्य निधि (पीएफ) खातों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कर-मुक्त योगदान पर घोषित सीमा के तहत विभाजित किया जाएगा।

यह कदम पीएफ योगदान पर अर्जित ब्याज के संदर्भ में कराधान प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) एक सीमा से अधिक महंगा हो रहा है। कहा जाता है कि कर-मुक्त योगदान के लिए नया नियम करदाताओं को अपने करों की गणना करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। यह कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान को विभाजित करने में भी मदद करेगा।

कैसे और क्‍या होगा नियमों का असर
नए आयकर नियमों में गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर अर्जित ब्याज पर कर लगेगा।

 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी भविष्य निधि खाताधारकों से जल्द से जल्द अपना ई-नामांकन दाखिल करने को कहा है। पहले पीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई थी।

अब सदस्य 31 दिसंबर, 2021 के बाद भी नामांकन ई-फाइल कर सकते हैं। ईपीएफओ ने ट्विटर पर कहा, ‘अभी तक ई-नामांकन दाखिल करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है’

ऐसे फाइल करें ई-नॉमिनेशन

12 सितंबर, 2019 को वापस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक परिपत्र जारी किया और घोषणा की कि उसने एक ई-नामांकन सुविधा शुरू की है, जिसका लाभ EPFO ​​के सदस्य सेवा पोर्टल से लिया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईपीएफ और ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) खातों में नामांकन के नियम अलग-अलग हैं। EPF अधिनियम के अनुसार परिवार के केवल परिभाषित सदस्यों को ही EPF खाते में नामांकित किया जा सकता है। पीएफ के लिए समय पर नामांकन दाखिल करना चाहिए क्योंकि खाताधारक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, परिवार के नामित सदस्य ईपीएफओ खाते का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, ईपीएफ के सदस्यों के पास अपने ईपीएफ नामांकन में ऑनलाइन बदलाव करने की सुविधा है। सदस्य को अपने नियोक्ता से इसकी मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बजाय वे ईपीएफओ यूएएन पोर्टल के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। कई खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन फाइल करने की समय सीमा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेज लोड नहीं हो रहा था और बहुत धीमी गति से चल रहा था। ताजा पेरोल आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ ने अक्टूबर महीने में 12.73 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े हैं। इसमें पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 10.22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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