Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

Demat Account Nominee डीमैट खाताधारकों के लिए राहत की खबर SEBI ने बढ़ा दी नॉमिनी जोड़ने की तारीख

हमें फॉलो करें Demat Account Nominee डीमैट खाताधारकों के लिए राहत की खबर SEBI ने बढ़ा दी नॉमिनी जोड़ने की तारीख
, मंगलवार, 28 मार्च 2023 (17:02 IST)
नई दिल्ली। Sebi extends nomination deadline : पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मंगलवार को डीमैट (Demat) खाताधारकों को राहत दी। इसके तहत मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए ‘नॉमिनी’ का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समय-सीमा सितंबर अंत तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय-सीमा 31 मार्च, 2023 थी।
 
‘नॉमिनी’ या नामित व्यक्ति से आशय, उस व्यक्ति से है, जिनका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में होता है और संबंधित व्यक्ति का अचानक निधन होने पर वह बैंक खाते में जमा या निवेश राशि पाने का हकदार होता है।
 
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जुलाई, 2021 में सभी मौजूदा पात्र कारोबारी और डीमैट खाताधारकों से 31 मार्च, 2022 तक नामित व्यक्ति के बारे में अपना विकल्प उपलब्ध कराने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर कारोबारी और डीमैट खाता बंद हो जाता। बाद में इसे एक साल 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
साथ ही, सेबी ने शेयर ब्रोकरों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से अपने उन ग्राहकों को ऐसे सभी डीमैट खातों में ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से पाक्षिक आधार पर सूचना भेजकर ‘नामांकन का विकल्प’ अद्यतन करने के बारे में सूचना देने को कहा है, जिन्होंने अबतक विकल्प नहीं चुना है।
 
जिन निवेशकों ने 1 अक्टूबर, 2021 से नए कारोबारी और डीमैट खाते खोले हैं, उनके पास घोषणा-पत्र के जरिए नॉमिनी का नाम देने या इससे हटने का विकल्प है। Edited By : Sudhir Sharma

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ली Chatgpt की मदद