Driving license को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस को नहीं दे पाएंगे चकमा, जानिए नए नियम

Webdunia
सोमवार, 28 सितम्बर 2020 (14:53 IST)
नई दिल्ली। अधिकतर लोग कार या बाइक चलाते कई बार फेक दस्तावेज दिखाकर भी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) से बच जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicle Act) में संशोधन किया है। सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) और ई-चालान (E-Challan) सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।
 
सरकार के बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। यानी अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट पहले से ही उपलब्ध रहेगा। आपको ड्रायविंग लाइसेंस और अन्य दस्तवाजों की हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी।  
 
विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा। 
ALSO READ: PM Kisan Samman Nidhi : क्या आपके खाते में आई 2000 रुपए की किस्त, ऐसे करें चेक
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है। इसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन के लिए 1 अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। 
मोबाइल पर बात की तो 5 हजार तक का जुर्माना : नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाए वाहन चलाते समय ड्राइवर ध्यान न भटके। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
ALSO READ: EPFO के 65 लाख पेंशनभोगियों को मिली जीवन प्रमाण जमा करने के लिए नई सुविधा
आसान होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना : नए नियमों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Operation Sindoor के दौरान POK पर कब्जा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी से किसने किया यह सवाल

कर्नाटक में 18 भाजपा विधायकों का निलंबन हुआ रद्द, विधानसभा अध्यक्ष खादर ने दी यह नसीहत

हिंदू मजबूत होंगे तभी दुनिया में... RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा

भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पछाड़ा, प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी

पहलगाम हमले पर भाजपा सांसद जांगड़ा के बयान पर बवाल, क्या है कांग्रेस की मोदी से मांग

सभी देखें

नवीनतम

नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हुए CM नीतीश, तेजस्वी यादव ने किया ऐसा कटाक्ष

इसराइल ने गाजा पर फिर किए हमले, बच्चों समेत 38 लोगों की मौत

UP : कंटेनर से टकराई बेकाबू कार, 4 लोगों की मौत

अमृतसर में अकाली दल के पार्षद की गोली मारकर हत्या, मिल रहे थे धमकीभरे कॉल, 3 हमलावर पहचाने गए

Operation Sindoor के दौरान POK पर कब्जा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी से किसने किया यह सवाल

अगला लेख