हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 पारित करते समय सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करने का ऐलान किया है जिसमें उन्होंने एक अलग समिति बनाने की बात कही है। पर सवाल ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम होती क्या है और इसे किस तरह प्रयोग किया जाता है? साथ ही क्या ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है? तो चलिए इस लेख के ज़रिए जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी-
क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?
नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा एक स्वैच्छिक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो सब्स्क्रिबर को नियोजित बचत के लिए परिभाषित योगदान करने की अनुमति देती है जिसकी मदद से सब्स्क्रिबर पेंशन के ज़रिए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी जिसे Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा नियमित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सब्स्क्रिबर के लिए एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उत्पन्न किया जाता है जिसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा मेंटेन किया जाता है।
किस तरह किया जाता है प्रयोग?
नेशनल पेंशन स्कीम आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं यानी आप इस स्कीम के तहत 2 प्रकार के अकाउंट खुलवा सकते हैं-
1. Tier I: इस अकाउंट को पेंशन अकाउंट भी कहा जाता है जिसमें आप अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% ही डिपाजिट कर सकते हैं। इसमें आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और इसमें आप धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए अतिरिक्त जमा कर सकते हैं यानी आप अधिकतम 2 लाख रुपए का योगदान कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें नियम व शर्तों के अनुसार राशि विथड्रॉ (withdraw) नहीं कर सकते हैं।
2. Tier II: इस अकाउंट के लिए सब्स्क्रिबर का tier I अकाउंट एक्टिव होना ज़रूरी है और ये एक स्वैच्छिक अकाउंट जिसमें आप भुगतान की हुई राशि विथड्रॉ (withdraw) कर सकते हैं। आप tier II का पैसा tier I अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं पर tier I का पैसा आप tier II अकाउंट में नहीं डाल सकते।
क्या ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है?
नेशनल पेंशन स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि ये देश के सभी नागरिकों के लिए है, साथ ही इस स्कीम के विभिन्न सेगमेंट (Segment) होने के कारण विभिन्न मॉडल भी हैं जैसे कि-
1. Government Model: ये स्कीम सशस्त्र बल को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी की सैलरी से 10% पेंशन के लिए काटा जाता है जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसकी दर 14% है।
2. Corporate Model: कई प्राइवेट कंपनी भी इस स्कीम के ज़रिए अपने कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं और उनके नियमों व शर्तों के अनुसार इसकी दर तय की जाती है।
3. All Citizen Model: इस मॉडल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18-65 के बीच है, वो स्वैच्छिक रूप से इस स्कीम में योगदान कर सकते हैं।