Publish Date: Mon, 06 Jun 2022 (13:45 IST)
Updated Date: Mon, 06 Jun 2022 (13:48 IST)
मोदी सरकार ने 2015 में देश के नागरिक सुरक्षा देने के उदेश्य से (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य बेहद कम आमदनी के साथ जिंदगी गुजारने वाली बड़ी आबादी को बीमा कवर उपलब्ध कराना था। जानिए PMSBY के बारे में-
कम प्रीमियम में बड़ा कवर : यह ऐसी योजना है जिसमें बेहद कम खर्च में दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलती है। महीने के 2 रुपए से भी कम के खर्च पर आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंटल कवरेज मिल सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल ही में इसकी प्रीमियम की राशि 12 रुपए सालाना से बढ़ाकर 20 रुपए की है।
कौन होते हैं पात्र : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 साल से 70 साल तक की उम्र तक का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास बैंक अकाउंट है, ले सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 20 रुपए प्रतिवर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी।
आधार कार्ड है आवश्यक : योजना में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर होता है, जिसे हर साल बैंक के जरिए रिन्यू कराना होता है। स्कीम में प्रीमियम की रकम सभी टैक्स सहित 20 रुपए हर साल के हिसाब से प्रति सदस्य होती है जो ऑटो-डेबिट सर्विस के जरिए प्रत्येक साल 1 जून को या उससे पहले बीमाधारक के खाते से काट ली जाती है। बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का 1 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिए योजना में शामिल हो सकते हैं।
कितनी मिलती है राशि : यदि इस योजना के अंतर्गत बीमा लेने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं तो उसे 2 लाख रुपए सुरक्षा बीमा के तौर पर मिल सकते हैं। चूंकि इसमें एक्सीडेंटल कवरेज (पूर्ण 2 लाख / आंशिक 1 लाख ) रुपये का मिलता है तो इसके तहत मृत्यु और पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है।
कैसे करें आवेदन : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए खाताधारक को अपने उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉगिन करना होगा जहां उसका बचत खाता है। आप अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं करते हैं तो बैंक में फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकता है।