नोएडा। उत्तरप्रदेश के नोएडा में अगर किसी पालतू कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया तो उसके मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही घायल व्यक्ति के इलाज की जिम्मेदारी भी कुत्ते के मालिक की ही होगी। शहर में कुत्ते काटने की घटनाओं में इजाफे के बाद नोएडा अथॉरिटी ने यह फैसला किया है।
नोएडा अथॉरिटी ने शनिवार को बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नोएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।
नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ट्वीट कर कहा कि बैठक में फैसला किया गया है कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10000 रुपया का आर्थिक दंड अधिरोपित किए जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।
पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। अब लोग कहीं भी जानवरों के लिए खाना भी नहीं डाल पाएंगे।