हाथरस कांड : बिना अनुमति महापंचायत करने को लेकर सवर्ण समाज के 200 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

अवनीश कुमार
मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020 (09:21 IST)
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में हाथरस में जहां एक तरफ पीड़ित के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में जगह-जगह पर प्रदर्शन कर योगी सरकार का विरोध हो रहा है तो वहीं हाथरस में बीजेपी के पूर्व विधायक आरोपियों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि बिना किसी अनुमति के 200 लोगों से भी अधिक लोग उनके घर पर इकट्ठा हुए और महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत की किसी भी प्रकार से पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते पूर्व विधायक के घर हुई महापंचायत के बाद पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।
 
बताते चलें कि पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान के बसंतबाग स्थित आवास पर सवर्ण समाज के लोगों की महापंचायत बुलाई गई थी। यह महापंचायत आरोपियों के पक्ष में बुलाई गई थी और इस पंचायत में सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया गया था। लेकिन पुलिस ने बगैर अनुमति के महापंचायत करने के आरोप में 200 लोगों के खिलाफ धारा 269 व धारा 188 में मुकदमा लिखा है।
 
मुकदमा लिखे जाने की जानकारी होने के बाद पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान ने कहा है कि पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है। मैं 2,000 लोगों के साथ गिरफ्तारी देने को तैयार हूं लेकिन सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा।
 
क्या है धारा 269 : विधिक जानकारों ने बताया कि धारा 269 में अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और कानून के खिलाफ जाकर काम करता है और तो और, संक्रमण या बीमारी से जनता के जीवन को संकट में डालता है या किसी रोग का संक्रमण का फैलने की आशंका हो ऐसी स्थिति में धारा 269 का प्रयोग पुलिस करती है और इस धारा के अंतर्गत 6 महीने की सजा भी है।

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