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यूपी में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी यह सुविधाएं...

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, शनिवार, 10 जुलाई 2021 (10:16 IST)
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में विधि आयोग ने जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के अनुसार, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा।
 
आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय तैयार किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है। 
 
इसके लागू होने पर एक साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसमें उल्लेख करना होगा कि कानून लागू करते समय उनके 2 ही बच्चे हैं। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो कर्मचारी को 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है।
 
स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उनके दो ही बच्चे हैं, अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है साथ ही चुनाव ना लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा।
 
 
 
इसमें कहा गया है कि अगर 2 बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं दी जा सकती है। नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।
 

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