SP विधायक इरफान सोलंकी दोषी करार, आगजनी मामले में आया कोर्ट का फैसला
7 जून को होगा सजा का ऐलान
कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इऱफान सोलंकी सहित 5 लोगों को अदालत ने आगजनी मामले में दोषी करार दिया है। विधायक के साथ-साथ उनका छोटा भाई रिजवान तथा अन्य आरोपियों पर दोष साबित हुआ है। इस साथ ही अदालत ने सजा के ऐलान के लिए 7 जून की तारीख को मुकर्रर किया है। फैसले को विधायक के परिजनों ने अन्याय बताया है।
बताते चलें कि सीसामऊ क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो शरीफ और इसराइल आटे वाला पर इरफान की पड़ोसी बुजुर्ग महिला नजीर फातिमा के प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से आगजनी करने का आरोप लगाया था।
8 नवंबर 2022 की घटना की एफआईआर दर्ज होने के बाद सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर फरार हो गए थे। बाद में आत्मसमर्पण करने के बाद 2 सालों से विधायक महाराजगंज जेल में बंद हैं जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल में कैद हैं। आगजनी की घटना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शहर के कई थानों में सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे।
आगजनी मामले में 10 तारीखों में फैसला टलने के बाद नजीर फातिमा ने बीते सप्ताह हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर जल्द फैसला सुनाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले देर रात कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने आगजनी मामले में आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी करार दिया, जबकि धारा 386,149, 120बी में सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार किया गया है।