श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस : मथुरा की कोर्ट ने ईदगाह हटाने की याचिका को किया खारिज

अवनीश कुमार
बुधवार, 30 सितम्बर 2020 (20:04 IST)
मथुरा। उत्तरप्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि (krishna janmabhoomi) का स्वामित्व और शाही ईदगाह के निर्माण को लेकर डाली गई श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा याचिका को सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय मथुरा ने खारिज कर दिया गया है।
ALSO READ: हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से CM योगी ने की बात, परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद
दायर किए गए इस मुकदमे में 1968 में हुए समझौते और 1991 एक्ट में हुई टिप्पणी जिसमें 1947 से पहले धार्मिक स्थलों की स्थिति यथावत रखने और कोई भी विवाद न्यायालय में न सुनने के आदेश कारण माना है। अब वादी पक्ष इस मामले में अपनी हाईकोर्ट में दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मस्थान से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने को लेकर श्रीकृष्ण विराजमान, अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत 8 लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की अदालत में दावा दायर किया था। आज मामले में सुनवाई के लिए वादी पक्ष रंजना अग्निहोत्री अन्य वादी और अपने अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णुशंकर जैन के साथ अदालत पहुंचीं।
ALSO READ: मां बिलखते हुए कहती रही, बेटी को हल्दी लगाकर करना चाहती थी विदा...
इस दौरान वादी पक्ष ने कोर्ट में कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, शाही मस्जिद ईदगाह से समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया था। जमीन का मालिक ट्रस्ट है, ऐसे में सेवा संघ को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, समझौता अवैध है, समझौता रद्द किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया वरशिप एक्ट 1991 यहां पर लागू नहीं हुआ होता है, क्योंकि 1968 में समझौता हुआ है और उसकी डिक्री 1973 में हुई है। एक्ट यहां लागू नहीं हो सकता है।
 
करीब 22 मिनट तक चली सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए आप लोगों के पास पर्याप्त आधार नहीं है इसलिए आप का दावा खारिज किया जाता है। दावा खाली होने के बाद अब वादी पक्ष इस मामले में अपनी हाईकोर्ट में दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

सभी देखें

नवीनतम

JNU में रिटायरमेंट पर क्या बोले उपराष्‍ट्रपति धनखड़?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय, दिए थे देखते ही गोली मारने के आदेश

हिन्दी विवाद के बीच क्या बोले अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू

स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अगला लेख