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छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो सार्वजनिक करने के दोषी शिक्षक को 25 साल की जेल

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हमें फॉलो करें teacher guilty of raping a student and making the video public was sentenced to 25 years in jail and a fine of Rs 35

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 22 मई 2024 (07:00 IST)
बलिया (यूपी)। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 10वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने और घटना की तस्वीर व वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के डेढ़ साल पुराने मामले में आरोपी शिक्षक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

 
25 वर्ष सश्रम कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा : अभियोजन पक्ष के अनुसार विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी शिक्षक धीरज वर्मा को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन वर्मा ने बताया कि जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा ट्यूशन पढ़ने इसी थाना क्षेत्र के सहुलाई गांव में धीरज वर्मा के पास जाती थी।

 
उन्होंने बताया कि ट्यूशन के दौरान ही धीरज वर्मा ने किशोरी के साथ गत 24 नवंबर 2022 को दुष्कर्म और अश्लील हरकत की एवं घटना की तस्‍वीर एवं वीडियो रिकॉर्ड कर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। एसपी ने बताया कि धीरज, किशोरी के पिता को ब्लैकमेल कर रहा था और नाबालिग लड़की से शादी कराने के लिए दबाव बना रहा था।
 
उन्होंने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और आपराधिक धमकी सहित भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं, पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपी ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण की जांच कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए 25 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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