हो जाइए सावधान, अगर आप अपने शहर में फैलाई गंदगी तो देना होगा जुर्माना...

अवनीश कुमार
शुक्रवार, 3 सितम्बर 2021 (14:26 IST)
लखनऊ। अगर आप उत्तरप्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने अपने शहर में किसी भी प्रकार से गंदगी फैलाने का प्रयास किया तो अब आप को जुर्माना भरना होगा। प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और उत्तरप्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है।

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इसके तहत अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो अब आपको जुर्माना देना होगा और वहीं नियमावाली के अनुसार अब नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसकी जिम्मेदारी संबधित मोहल्ले व कॉलोनी वालों की होगी और वहीं योगी सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगर निकायों पर छोड़ दिया है। नियमावली नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत वाले छोटे नगरों में भी लागू होगी।

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कितना देना होगा जुर्माना? 
 
खुले में जनवरों को शौच कराने पर 100 से 500 रुपए तक जुर्माना
 
घरों का मलबा सड़क किनारे रखने पर 1000 से 3000 रुपए तक जुर्माना
 
स्कूल व अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपए तक जुर्माना
 
कूड़ा-कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1000 से 2000 रुपए तक जुर्माना
 
निजी नालियों व सीवर लाइनों से घरेलू 100 से 500 रुपए तक जुर्माना
 
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 100 से 500 रुपए तक जुर्माना
 
गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर 350 से 1000 रुपए तक जुर्माना
 
सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर 200 से 500 रुपए तक जुर्माना।

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