अपदस्थ राष्ट्रपति को 15 साल की सजा

Webdunia
मंगलवार, 5 जुलाई 2011 (08:41 IST)
ट्यूनीशिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के अपदस्थ राष्ट्रपति जिन अज आबिदीन बिन अली को अवैध हथियार, मादक पदार्थ और कुछ अन्य मामलों में 15 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

ट्यूनीशिया में जनविद्रोह के बाद सत्ता और देश छोड़कर सउदी अरब में शरण लेने वाले पूर्व राष्ट्रपति बिन अली के खिलाफ इस दूसरी सुनवाई में उन पर 54 हजार यूरो का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान हालांकि बचाव पक्ष के वकील अपनी गुहार न सुने जाने के विरोध में अदालत से बाहर चले गए।

बिन अली और उनकी पत्नी को पहले ही सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में 35 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। (भाषा)
Show comments

लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीता तो कौन होगा PM, अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब

Jammu-Kashmir : जम्मू में प्रचंड गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 5 से 15 घंटों की बिजली कटौती निकाल रही है जान

अनचाही कॉल्स रोकने के लिए सरकार ने बनाया बड़ा प्लान

Swati Maliwal case : स्वाति मालीवाल मामले पर पहली बार अरविंद केजरीवाल का बयान, जानिए क्या बोले

मांएं क्‍यों कर रहीं हत्‍याएं, अब नागपुर में मां ने की 3 साल की बेटी की हत्‍या, शव सड़क पर लेकर घूमती रही

पुणे दुर्घटना केस को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने उठाए सवाल, किया यह दावा...

मेरे माता-पिता से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस : अरविंद केजरीवाल

किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की सहायता के लिए MP सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नम्बर

बंगाल में हाईकोर्ट ने कई वर्गों का OBC दर्जा किया रद्द, अब तक के लाभार्थी नहीं होंगे प्रभावित

ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मामला, भारत प्रवास पर बच्चे को हुआ था संक्रमण