डीटीएच शुल्क दर: ट्राई को 15 जनवरी तक का समय

भाषा
नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने डीटीएच सेवाओं की शुल्क दरें तय करने का काम पूरा करने के लिए आज दूरसंचार नियामक ट्राई को 15 जनवरी तक का समय दे दिया।

न्यायाधीश बी एन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ समयसीमा को बढाते हुए स्पष्ट किया कि उसने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी है कि गैर कैस केबल तथा डीटीएच प्लेटफार्म के बीच कोई 'संबंध' है।

उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले छह जुलाई को ट्राई को इस मामले पर फैसले के लिए दो माह का समय दिया था।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुल्क दरें तय करने का काम उचित तरीके से निपटाने के लिए पर्याप्त समय माँगा था।

जहाँ तक गैर गैस केबल वितरण की शुल्क दर तय करने का सवाल है तो ट्राई को अपनी रपट 31 दिसंबर तक न्यायालय में पेश करनी है।
Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

Electricity Saving Tips: बिजली का बिल हो जाएगा आधे से भी कम

पोते के यौन शोषण मामले को लेकर क्या बोले पूर्व PM देवेगौड़ा?

live : केजरीवाल के घर से बिभव कुमार गिरफ्तार, वकीलों के साथ पुलिस ने की धक्का मुक्की

आतिशी का दावा, स्वाति मालीवाल को कहीं चोट नहीं लगी, बिभव कुमार गिरफ्तार

लोकसभा चुनाव के बाद मोहन कैबिनेट का विस्तार!, खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी तय, कांग्रेस से आए नेता बनेंगे मंत्री