भाजपा विधायक सहित पाँच को सजा

Webdunia
मंगलवार, 22 फ़रवरी 2011 (10:45 IST)
मध्यप्रदेश के सीहोर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रमेश सक्सेना और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के चार अफसरों को अपना घर योजना में ऋण वितरण में लापरवाही और 10 लाख रुपए की राशि का आर्थिक लाभ लेना महँगा पड़ा। अदालत ने इन्हें दोषी पाकर दो-दो वर्ष की सजा सुनाई।

आर्थिक अपराध ब्यूरो लोकायुक्त ने विधायक सक्सेना, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक केके शुक्ला, शाखा प्रबंधक रामनारायण गोयल, लक्ष्मीनारायण शर्मा, केआर लोवंशी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कायम किया था।

अभियोजन पत्र में आरोप था कि आरोपियों ने 12 मई 1997 से 17 नवंबर 1997 के मध्य अपना घर योजना के तहत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से 8 लोगों को दो-दो लाख का ऋण नियमों के विपरीत पदीय स्थिति का दुरपयोग एवं हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से प्रदान किया।

हितग्राही राधेश्याम सुनील, लक्ष्मी नारायण करणसिंह तथा प्रेमनारायण को स्वीकृत 10 लाख रुपया अभियुक्त रमेश सक्सेना एवं उसके परिवारजनों के नाम भूमि क्रय कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया।

अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि अग्रवाल ने दिए फैसले में सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाकर दो-दो साल की सजा और पाँच-पाँच हजार रुपया का अर्थ दंड दिया। (वार्ता)
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