अलग रह रही बहनें हिंसा कानून से बाहर

Webdunia
रविवार, 9 मई 2010 (13:44 IST)
विशेष कानूनों के गलत इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने व्यवस्था दी है कि संयुक्त परिवार से अलग रह रही किसी व्यक्ति की बहनों के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उन पर घरेलू हिंसा कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

अपर सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने पति की बहन होने की वजह से विशेष कानूनों का ‘दुरुपयोग’ करके याचिकाओं में महिलाओं को पक्षकार बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की।

अदालत ने कहा अपने अलग मकान में रह रहीं विवाहित बहनों की न तो घर के सामान में कोई हिस्सेदारी है और न ही संयुक्त परिवार में। घरेलू हिंसा कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए इन दोनों परिस्थितियों का होना जरूरी है। बहरहाल, अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाहित बहनों को अपने पुश्तैनी मकान में हिस्सेदारी के दावे से वंचित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने माना कि विशेष कानूनों के दुरुपयोग के मामलों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही इन अधिनियमों का इस्तेमाल निजी रंजिश के तहत बदला लेने के लिए भी किए जाने की बातें सामने आई हैं।

न्यायालय ने कहा दहेजरोधी कानून और घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम का गलत इस्तेमाल होना गम्भीर चिंता का विषय है। अदालत ने जोर देकर कहा कि विशेष कानून का इस्तेमाल करके विवाहित बहनों और बूढ़े माता-पिता को परेशान करने की किसी भी कोशिश को रोका जाना चाहिए। (भाषा)

Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

Lok Sabha Elections : मतदान के आंकड़े 48 घंटे के भीतर जारी करने की मांग, Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं : अरविंद केजरीवाल

कांग्रेस का माओवादी घोषणा पत्र लागू हुआ तो भारत दिवालिया हो जाएगा : प्रधानमंत्री मोदी

बिभव ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाया यह आरोप...

वैवाहिक बलात्कार : नए कानून को लेकर याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब