निर्मल बाबा पर कोई संज्ञेय अपराध नहीं

Webdunia
मंगलवार, 11 सितम्बर 2012 (00:56 IST)
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दिल्ली पुलिस ने एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि स्वयंभू बाबा निर्मलसिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध नहीं लगाया गया है। शिकायत में उन पर लोगों को ठगने और उनके विश्वास को तोड़ने का आरोप लगाया गया है ।

शिकायत पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्पणा स्वामी को सौंपते हुए पुलिस ने कहा, मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं लगाया गया है। संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार होता है और खुद से ही मामले की जांच करने और अदालत के वारंट जारी किए बिना भी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है।

पुलिस ने शिकायतकर्ता वकील प्रेम शंकर शर्मा की शिकायत पर अदालत को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी।

एजेंसी ने यह भी कहा कि निर्मल बाबा का दफ्तर दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में स्थित है और शिकायत को वहां भेजा गया और उसके बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पूर्व जिला) के कार्यालय से स्थिति रिपोर्ट हासिल की गई। (भाषा)
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