भारत में कर नहीं देगी गूगल...

Webdunia
शुक्रवार, 31 जनवरी 2014 (12:16 IST)
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नई दिल्ली। अमेरिकी इंटरनेट कंपनी गूगल इंक ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अपनी इंटरनेट गतिविधियों के लिए भारत में किसी कर की देनदार नहीं है, क्योंकि वह यहां कोई करयोग्य सेवा नहीं दे रही है और न ही वह यहां से कमाई कर रही है।

कंपनी ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामे में यह बात कही है। कंपनी ने यहां तक कहा है कि उसका भारत में कोई स्थाई दफ्तर भी नहीं है।

अदालत भाजपा के पूर्व नेता केएन गोविंदाचार्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें बच्चों को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाने तथा वेबसाइटों के भारतीय परिचालन से कर की वसूली का आग्रह किया गया है।

गोविंदाचार्य ने हालांकि कंपनियों के इस दावे का विरोध करते हुए अपने हलफनामे में कहा है कि फेसबुक व गूगल जैसी साइटें यहां कर की देनदार हैं, क्योंकि वे भारतीय विज्ञापनदाताओं से समझौते के जरिए आय अर्जित कर रही हैं।

न्यायाधीश बीडी अहमद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। (भाषा)
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