लालू यादव अब जेल की रोटी ही खाएंगे

Webdunia
मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013 (00:09 IST)
रांची। बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल के उच्च श्रेणी के एक कक्ष में जेल में रखे गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को जेल का ही भोजन करना होगा।
PTI

लालू प्रसाद को आज विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेजा गया जहां उन्हें पूर्व केन्द्रीय मंत्री होने और वर्तमान सांसद होने के नाते उच्च श्रेणी (अपर डिवीजन क्लास) के एक कक्ष में अकेले रखा गया है।

बिरसा मुंडा कारागार के जेल अधीक्षक धर्मेंद्र पांडेय ने बताया कि लालू प्रसाद और उनके सहयोगी पूर्व मंत्री आरके राणा तथा जदयू के सांसद जगदीश शर्मा को जेल में उच्च श्रेणी के एक एक कक्ष में रखा गया है। यहां उन्हें जेल में ही बना भोजन करना होगा।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी अलग कक्ष में रखा गया था लेकिन उनकी तबियत खराब होने की वजह से उन्हें रिम्स अस्पताल में भेज दिया गया। चारा घोटाले के आज दोषी घोषित अन्य सभी तीस कैदियों को सामान्य कैदियों के साथ ही रखा गया है जिनमें तीन पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। जेल के कक्ष में लालू दूरदर्शन का समाचार देख रहे हैं क्योंकि वहां केबल और डीटीएच चैनल उपलब्ध नहीं हैं।

बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक धर्मेंद्र पांडेय ने कहा कि लालू अगर चाहेंगे तो उन्हें प्रतिदिन दूध और भोजन में मक्खन भी मिल सकेगा। साथ में जेल के कमरे में उन्हें पढ़ने के लिए अखबार और जेल के ग्रंथालय की किताबें भी मिल सकेंगी।

जेल मैन्यूअल के अनुसार ही लालू प्रसाद को सभी चीजें और सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्हें कोई अलग सुविधा नहीं दी जा रही है। यदि उन्हें इनके अलावा कुछ भी चाहिए तो उसके लिए अदालत या रांची के उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या लालू को फोन की सुविधा भी दी गई है, उन्होंने बताया कि यह सुविधा किसी भी कैदी को नहीं दी जाती है। जेल में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ है। यदि किसी भी कैदी को वहां से बात करनी होगी तो उसे पैसा पहले से जमा कराकर बात करनी होगी।

उन्होंने बताया कि लालू पैसा जमाकर बूथ से सिर्फ अपने परिवार और वकील को फोन कर सकेंगे। उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। वह कोई राजनीतिक बातचीत जेल से किसी से नहीं कर सकेंगे।

लालू को जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष सीबीआई अदालत से तीन अक्टूबर को जोड़ा जाएगा और उसी दिन अदालत उनकी सजा की अवधि पर बहस के बाद अपना फैसला सुनाएगी। (भाषा)

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