स्टांप ड्यूटी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भूषण

Webdunia
शनिवार, 7 जनवरी 2012 (11:13 IST)
टीम अन्ना के सदस्य शांति भूषण ने इलाहाबाद में संपत्ति खरीदने में 1.35 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी नहीं दिए जाने पर सहायक स्टांप आयुक्त द्वारा 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के आदेश को ‘गैरकानूनी’ करार दिया और कहा कि वह इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

भूषण ने एक बयान में कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से राजनीतिक दबाव के तहत दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गैरकानूनी है और एआईआर 1986 इलाहाबाद 107 मामले में बताए गए कानून के विपरीत है।

बयान में आरोप लगाया गया है कि स्टांप कलेक्टर ने भी शांति भूषण के वकील से कहा था कि इस मामले में काफी राजनीतिक दबाव है। इस आदेश को रिट याचिका के जरिए अदालत में चुनौती दी जाएगी। (भाषा)
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