वरुण पर मुकदमे की अनुमति

Webdunia
शुक्रवार, 3 जुलाई 2009 (21:23 IST)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद वरुण गाँधी पर अभियोग चलाने की शुक्रवार को दी गयी अनुमति के साथ ही इस युवा सांसद की मुसीबतें बढ़ गईं।

राज्य के गृह सचिव महेश गुप्त ने बताया कि पीलीभीत जिला प्रशासन को गाँधी पर अभियोग चलाने की अनुमति दे दी गयी।

इसके साथ ही गाँधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया।

गुप्त ने बताया कि राज्य सरकार ने पीलीभीत जिला प्रशासन को अपराध संख्या 255/2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए 181
और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गयी है।
गाँधी के खिलाफ इन धाराओं में पिछले 17 मार्च को पीलीभीत के बडखेडा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

उन्होंने कहा कि राज्य के न्याय विभाग ने गाँधी पर मुकदमा चलाने की सस्तुंति की थी जिसे राज्य सरकार ने आज स्वीकार कर लिया।

उन पर भड़काऊ भाषण देकर साम्प्रदायिक आधार पर समाज में फूट डालने का आरोप है।

पीलीभीत के जिला प्रशासन ने विशेष संदेशवाहक से राज्य सरकार को गत 25 जून को पत्र भेजकर वरुण के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति माँगी थी। यह अनुमति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153ए के तहत माँगी गयी थी।

Show comments

Lok Sabha Elections 2024 : मेरी इच्छा है नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बनें, नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान

Rajasthan weather : राजस्थान में गर्मी का कहर, फलोदी में तापमान 50 डिग्री के पार

Lok Sabha Elections : राहुल गांधी का दावा, प्रधानमंत्री मोदी गिराना चाहते हैं हिमाचल की सरकार

मोदी, शाह और फडणवीस ने गडकरी की हार के लिए काम किया, संजय राउत का दावा

बेबी केयर सेंटर का मालिक नवीन गिरफ्तार, अस्पताल में आग लगने से हुई थी 7 नवजात की मौत

नहीं थम रहा गर्मी का कहर, देश के 37 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक

Cyclone Remal का खौफ, ट्रेनों को जंजीरों और तालों से बांधा

Lok Sabha Elections 2024 : मेरी इच्छा है नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बनें, नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान

Rajasthan weather : राजस्थान में गर्मी का कहर, फलोदी में तापमान 50 डिग्री के पार

बंगाल के तट से टकराया Cyclone Remal, NDRF की 14 टीमों ने संभाला मोर्चा