अमित शाह को राहत, जा सकेंगे गुजरात

Webdunia
गुरुवार, 27 सितम्बर 2012 (15:06 IST)
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गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात जाने की इजाजत दे दी। साथ ही इस मामले की सुनवाई भी अब मुंबई उच्च न्यायालय में होगी।

न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने कहा कि हम जमानत रद्द करने के आग्रह के खिलाफ हैं इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

पीठ ने कहा कि हालांकि हम याचिका स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं और मामले की सुनवाई मुंबई स्थानांतरित करने पर सहमत हैं। न्यायालय ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शाह को गुजरात में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति भी दे दी।

अमित शाह पर इस केस में हत्या, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र और वसूली समेत कई अन्य गंभीर आरोप हैं। अमित शाह 2010 से जमानत पर है। लेकिन अदालत ने उन्हें गुजरात जाने से रोक दिया था।

जुलाई 2010 में अहमदाबाद में उन्होंने सरेंडर किया था। लगभग 3 महीनों तक जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2010 में शाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। (एजेंसी)
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