खुशबू के खिलाफ याचिका पर स्थगनादेश

Webdunia
शुक्रवार, 6 जून 2008 (16:52 IST)
अभिनेत्री खुशबू के खिलाफ हिन्दू मक्काल काजी के एक कार्यकर्ता की ओर से दाखिल एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश जारी कर दिया है।

इस कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि खुशबू ने पिछले साल चेन्नई में एक फिल्म समारोह में हिन्दू देवी के प्रति असम्मान प्रकट किया था।

मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति वी. पेरिया करुप्पिया ने यह भी कहा कि अभिनेत्री को डिंडीगुल जिले के पलानी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ मामला दाखिल किया गया। अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

कार्यकर्ता ने मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल याचिका में दावा किया था कि एक तमिल दैनिक ने एक तस्वीर प्रकाशित की थी, जिसमें अभिनेत्री मंच पर जूतियाँ पहने बैठी हैं, जबकि मंच पर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियाँ रखी थीं।

शिकायत में अभिनेत्री के खिलाफ भादंसं की धारा 295 (किसी धर्म के अपमान की मंशा से पूजा स्थल को अपवित्र करना, 295-ए धार्मिक भावना को भड़काने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य) और 296 (धार्मिक जमावड़े को परेशान करना) के तहत कार्रवाई की माँग की गई थी।

खुशबू ने कहा कि उन्हें यदि हर सुनवाई में उपस्थित होना पड़ेगा तो उनके लिए कठिनाई हो जाएगी। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वह पेशेवर भी हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उन फिल्मों में धन लगाया है, जिसमें वह अभिनय कर रही हैं।

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