BS 4 गाड़ियां खरीदने वाले हजारों लोगों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

Webdunia
गुरुवार, 13 अगस्त 2020 (16:49 IST)
नई दिल्ली। बीएस 4 (BS4 ) वाहन खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहतभरा फैसला सुनाया है। 31 मार्च की समय-सीमा से पहले जो लोग अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, अब वे अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्हे इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।
 
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाड़ियों रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है जो गाड़ियां लॉकडाउन से पहले बेची गई हैं और ई-वाहन पोर्टल में रजिस्टर हैं सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च के बाद बेची गई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अब लॉकडाउन से पहले बिकी हुई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। लॉकडाउन के बाद बिक्री गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
 
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि जो गाड़ियां लॉकडाउन से पहले बेची गई हैं और ई-वाहन पोर्टल में रजिस्टडर्ड हैं। उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, लेकिन यह दिल्ली-NCR में लागू नहीं होगा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 तक की तारीख तय की थी। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया। डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं, इसलिए डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10 प्रतिशत बीएस-4 वाहनों को बेचने की इजाजत दी थी।
 
एसोसिएशन की मांग और BS4 वाहनों के स्टॉक को देखते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में पहला बदलाव करते हुए कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद डीलर्स को 10 दिनों में अपने BS4 स्टॉक को क्लीयर करना होगा, लेकिन वाहनों की बिक्री कुल स्टॉक की सिर्फ 10 प्रतिशत ही होनी चाहिए।
 
कोर्ट द्वारा आदेश मिलने के बाद देशभर में BS4 वाहनों की बिक्री हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा दे। कोर्ट ने कहा है कि वह लॉकडाउन के दौरान बेचे गए BS4 वाहनों के पंजीकरण की जांच करवाना चाहता है। (एजेंसियां)

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