वेबसाइट्स पर नहीं देख सकेंगे 'बैंग बैंग'

Webdunia
इधर हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं और कुछ घंटों बाद वेबसाइट्स पर ये देखने को मिल जाती है, लेकिन 'बैंग बैंग' के मामले में ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 90 से ज्यादा वेबसाइट्स को पायरेसी के आधार पर हिदायत दी है जिसके मुताबिक वे 'बैंग बैंग' को अपनी वेबसाइट्स पर नहीं दिखा सकेंगे। फॉक्स स्टार स्टुडियो ने अदालत की शरण ली और कहा कि उनकी फिल्म को किसी भी डिवाइस पर नहीं दिखाया जाए और और न ही ब्रॉडकास्ट किया जाए। साथ ही इंटरनेट के जरिये भी बिना निर्माता की अनुमति के फिल्म नहीं दिखाई जा सकेगी। गौरतलब है कि वेबसाइट्स पर फिल्म का अवैध तरीके से प्रसारण किया जाता है जिससे फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।
 
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