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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हमारे बारह की रिलीज पर रोक, कहा- टीजर ही इतना आपत्तिजनक तो फिल्म क्या होगी...

हमें फॉलो करें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हमारे बारह की रिलीज पर रोक, कहा- टीजर ही इतना आपत्तिजनक तो फिल्म क्या होगी...

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 13 जून 2024 (17:15 IST)
Hamare Baarah Movie Controversy: अन्नू कपूर और परितोष त्रिपाठी स्टारर फिल्म 'हमारे बारह' लगातार विवादों में बी हुई है। फिल्म के टीजर रिलीज के बाद से ही जमकर विवाद हो रहा है। फिल्म के मेकर्स और स्टारकास्ट को हत्या और रेप की धमकियां तक मिल चुकी है। फिल्म को लेकर इतना विवाद मचा हुआ है कि इसका ट्रेलर कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया से हटाना पड़ गया था। 
 
बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने‍ फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर 14 जून तक रोल लगा दी थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वह इस मामले में दाखिल अर्जी पर जल्द फैसला ले।
 
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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि फिल्म इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है और विवाहित मुस्लिम महिलाओं को भी गलत ढंग से दिखाती है। 
 
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली की ओर से पेश हुईं वकील फौजिया शकील की दलीलों पर विचार करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय से याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा।
 
पीठ ने फिल्म को रिलीज करने पर रोक लगाते हुए कहा, हमने सुबह यूट्यूब पर फिल्म का टीजर देखा है और उन्हें लगता है कि यह आपत्तिजनक है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने आदेश देते हुए कहा कि जब तक हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है, फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती है।
 
अदालत में फिल्म निर्माताओं के वकील ने कहा, जिन सीन पर आपत्ति जाहिर की थी वो सभी हटा दिए गए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे नहीं हुआ है। हमने आज ही फिल्म का टीजर देखा। मेकर्स के वकील की तरफ से कहा गया कि रिलीज पर स्टे लगाने से हमें नुकसान होगा। अदालत ने कहा, 'फिल्म का टीजर ही इतना आपत्तिजनक है तो फिर पूरी फिल्म में क्या होगा।' 
 
वकील फौजिया शकील ने कहा, 'हाई कोर्ट, सेंसर बोर्ड को समिति गठित करने का निर्देश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सीबीएफसी खुद भी मामले में एक पार्टी है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में दोनों पक्षों के लिए समिति का चयन करने के लिए सीबीएफसी को निर्देश देने पर आपत्ति सहित सभी आपत्तियों को हाई कोर्ट के सामने रखने का विकल्प खुला रखा गया है।
 
बता दें कि फिल्म पहले 7 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में फिल्म की रिलीज पर रोक गया। इसके बाद यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने के लिए तैयार थी। हालांकि कर्नाटक में इसके रिलीज को पहले ही बैन किया जा चुका है। 
 

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