छत्तीसगढ़ में अब चौबीसों घंटे और सातों दिन खुली रहेंगी दुकानें, राज्य सरकार का फैसला

सरकार के इस फैसले से व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 22 फ़रवरी 2025 (15:46 IST)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारी अब अपनी दुकानें (shops) सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को रायपुर में यह जानकारी दी।ALSO READ: छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात नगर निकाय चुनावों में भाजपा की बंपर जीत, 68 में 60 पर कब्जा, क्या बोले PM मोदी
 
दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे : अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
 
व्यापारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट : उन्होंने बताया कि पहले दुकानों को सप्ताह में 1 दिन बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट मिल गई है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है।
 
कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश और 8 घंटे से अधिक काम नहीं : उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी दुकान मालिकों को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक कल्याण योजनाओं का पालन करना होगा।ALSO READ: सनी लियोनी ले रहीं छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का लाभ, हर महीने खाते में जमा हो रहे 1000 रुपए
 
दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया : अधिकारियों ने बताया कि नए नियम में दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है और मौजूदा पंजीकृत दुकानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के छह महीने के भीतर श्रमिक पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन निर्धारित अवधि के बाद जमा किया जाता है तो नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा।
 
अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुकान संचालन में अधिक लचीलापन होने से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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