COVID-19 : बिहार में कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना

Webdunia
शनिवार, 4 जुलाई 2020 (16:56 IST)
पटना। बिहार सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 50 रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिए प्रेरित किया जा सके।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तीन जुलाई को ‘बिहार महामारी कोविड-19 प्रबंधन 2020’ के तहत अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिए प्रेरित किया जा सके।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है (कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर) और नियम का उल्लंघन करने वाले पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा।
अधिसूचना के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार में फिलहाल 31 जुलाई तक मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

सेक्‍स हाइवे पर नेताजी की डर्टी पिक्‍चर, अब सेक्‍स कांड में धाकड़ खुलासा, कौन है वीडियो में दिख रही महिला?

कौन हैं अनुष्का यादव, जिनके साथ 12 साल से रिलेशन में लालू पुत्र तेज प्रताप

प्रधानमंत्री को 60 लाख रुपए चाहिए, 1971 का एक सनसनीखेज घोटाला, जिसने देश को हिला दिया था

न तो सद्भावना है और न ही मि‍त्रता, फिर सिंधु जल संधि कैसी

लव जिहादी मोहसिन के दोनों भाई फरार, पूरा परिवार पुलिस के रडार पर

सभी देखें

नवीनतम

केरल में एक जगह का नाम पाकिस्तान मुक्कू, सरकार से बदलने का अनुरोध

कौन हैं अनुष्का यादव, जिनके साथ 12 साल से रिलेशन में लालू पुत्र तेज प्रताप

Weather Update : महाराष्ट्र में जल्द ही दस्तक देगा मानसून, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग में रेड अलर्ट

Coronavirus : कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोनावायरस के मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की यह अपील

न तो सद्भावना है और न ही मि‍त्रता, फिर सिंधु जल संधि कैसी

अगला लेख