सरकार ने इमरजेंसी लोन की सुविधा का बढ़ाया दायरा, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए मिलेगा सस्ता कर्ज

Webdunia
रविवार, 30 मई 2021 (19:47 IST)
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने रविवार को 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत अस्पतालों को अब ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने को लेकर रियायती दर पर कर्ज मिलेगा।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा योजना की वैधता 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर या 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटीशुदा कर्ज जारी होने तक कर दी गई है। योजना के तहत कर्ज वितरण की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई है।

इसमें कहा गया है, कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है।बयान के अनुसार ईसीएलजीएस 4.0 के तहत, अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों को परिसर में (ऑन साइट) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी। इन ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा 7.5 प्रतिशत तय की गई है यानी बैंक इस सीमा से कम दर पर कर्ज दे सकते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, पांच मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार जो ऋण लेने वाले पुनर्गठन के लिए पात्र हैं और जिन्होंने चार साल के समग्र कार्यकाल के ईसीएलजीएस 1.0 के तहत ऋण लिया था (जिसमें पहले 12 महीनों के दौरान केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज चुकाने का प्रावधान शामिल था) वे अब अपने ईसीएलजीएस ऋण के लिए पांच वर्ष की अवधि का लाभ उठाने में सक्षम होंगे अर्थात पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज की अदायगी करने की जरूरत होगी।

बयान में कहा गया है कि नई योजना के तहत पांच मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के साथ, ईसीएलजीएस 1.0 के अंतर्गत कवर किए गए ऋण लेने वालों को 29 फरवरी, 2020 तक के बकाए के 10 प्रतिशत तक की राशि के बराबर की अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता उपलब्ध होगी।
ALSO READ: Coronavirus Vaccination :पहले डोज के कितने दिन बाद वैक्सीन लगवाएं, जानिए Experts से
इसमें कहा गया है, सरकार ने ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्रता के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण बकाए की वर्तमान सीमा को हटा दिया है। लेकिन यह इस शर्त पर है कि प्रत्‍येक उधार लेने वाले को अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40 प्रतिशत या 200 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित हो। इसके अलावा, ईसीएलजीएस 3.0 के तहत कर्ज के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र भी अब पात्र होंगे।
ALSO READ: Narendra Modi सरकार 2.0 की लोकप्रियता पर भारी पड़ा Coronavirus
मंत्रालय ने कहा, ईसीएलजीएस में किए गए ये संशोधन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, आजीविका को सुरक्षित करने और व्यावसायिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से दोबारा शुरू करते हुए ईसीएलजीएस की उपयोगिता और प्रभाव को मजबूत करेंगे। इन बदलावों से उचित शर्तों पर संस्थागत ऋण की सुविधा सुनिश्चित होगी।
ALSO READ: खुशखबर, Coronavirus के खात्मे के लिए 2 दवाओं की खोज, साइडइफेक्ट भी कम
ईसीएलजीएस 3.0 के तहत होटल, यात्रा और पर्यटन, मनोरंजन और खेलकूद (स्पोर्टिंग) से जुड़े क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसमें वे इकाइयां हैं, जिन पर 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल कर्ज बकाया 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। साथ ही अगर कोई पिछला बकाया है तो वह 60 दिन या उससे कम हो।

ईसीएलजीएस-3 के तहत कर्ज की मियाद 6 साल होगी। इसमें दो साल की मोहलत अवधि शामिल है। योजना के तहत वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां फरवरी अंत तक 3 लाख करोड़ रुपए में से 2.46 लाख करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी थीं।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PAN 2.0 Project : अब बदल जाएगा आपका PAN कार्ड, QR कोड में होगी पूरी कुंडली

तेलंगाना सरकार ने ठुकराया अडाणी का 100 करोड़ का दान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Indore : सावधान, सरकारी योजना, स्कीम और सब्सिडी के नाम पर खाली हो सकता है आपका खाता, इंदौर पुलिस की Cyber Advisory

क्‍या एकनाथ शिंदे छोड़ देंगे राजनीति, CM पर सस्पेंस के बीच शिवसेना UBT ने याद दिलाई प्रतिज्ञा

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: संविधान दिवस पर खास कार्यक्रम शुरू, पीएम मोदी ने संविधान को सिर से लगाया, राष्ट्रपति करेंगी संबोधित

चंडीगढ़ में 2 क्लबों के बाहर धमाके, बाइक सवारों ने फेंके विस्फोटक

ऐसा क्या है 80 करोड़ के इस हेलीकॉप्टर में, हरियाणा सरकार ने क्यों खरीदा यह उड़न खटोला?

लंदन में "फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश" कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

अडाणी मामले में भारतीय संसद में बवाल, क्या बोला अमेरिकी विदेश मंत्रालय?

अगला लेख