लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ आम लोगों को अपनी चपेट में लेती चली जा रही है और वहीं कोरोना संक्रमण के मरीजों के आंकड़े दिन-प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं साथ कोरोना संक्रमण से मौतों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए और इन शहरों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है उन पर भी सरकार ध्यान दे।
बताते चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार ने निर्देश दिया है कि 19 अप्रैल से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन करें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 15 पेज के निर्देश में प्रदेश सरकार से कहा है कि 26 अप्रैल तक पांच शहरों में सभी तरह की गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर रोक लगा दें।हाईकोर्ट ने सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को भी निहित कर दी है।
हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार : उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रदेश सरकार की ओर से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। एसीएस नवनीत सहगल ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, स्वतःस्फूर्त भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।