सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिनों में प्रवासी मजदूरों को भेजें घर

Webdunia
मंगलवार, 9 जून 2020 (11:04 IST)
नई दिल्ली। लॉकडाउन की वजह से देशभर के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर वापस उनके घरों को भेजा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन करने वाले मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर विचार करे सरकार।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इन कामगारों के कौशल का आकलन करने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इनके आंकड़ों का संग्रह करें।
 
उल्लेखनीय है कि प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान भारी मुसिबतों का सामना करना पड़ा। लाखों की संख्‍या में मजदूर पैदल ही भूखे प्यासे अपने घरों की और लौट गए। 
 
हालांकि बाद में राज्य सरकार की सिफारिशों पर रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम में लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर गृह राज्य पहूंचाया और वहां से बसों की मदद से स्थानीय प्रशासन ने उन्हें घर पहुंचने में मदद की।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश, CM योगी ने उपद्रवियों को दी चेतावनी

समुद्र में आग का गोला बना जहाज, 300 से ज्यादा यात्री थे सवार, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

महंगा पड़ा कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में HR मैनेजर को गले लगाना, एस्ट्रोनॉमर के CEO का इस्तीफा

संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, बिहार में SIR पर विपक्ष ने उठाए सवाल

24 कंपनियों ने जुटाए 45,000 करोड़, IPO बाजार के लिए कैसे रहे 2025 के पहले 6 माह?

सभी देखें

नवीनतम

अब वे हमारे साथ नहीं, शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान ने मचाई हलचल, क्या होने वाली है CWC से छुट्टी

सड़क हादसों में 6 कांवड़ियों की मौत, 20 अन्य घायल

Air India crash: AAIB ने अनुभवी पायलट आरएस संधू को हादसे की जांच में विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया

दुबई-स्पेन यात्रा से मिले 11 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, CM डॉ. यादव बोले- भोपाली अंदाज में हुआ दौरे का समापन

Russia Ukraine War: डोनाल्ड ट्रंप के 50 दिनों के अल्टीमेटम के बीच आया रूस का बयान, हम शांति के लिए तैयार लेकिन

अगला लेख