कोविड नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा, गुजरात पुलिस ने वसूला 2.6 करोड़ का जुर्माना

Webdunia
बुधवार, 7 अप्रैल 2021 (16:30 IST)
अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों से 4 दिनों में 2.66 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच जुर्माना वसूल किया गया। मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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राज्य पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात में कोविड-19 संबंधित नियमों के उल्लंघनों के लिए 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हर दिन करीब 6,600 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। अधिकारी ने कहा कि बिना मास्क पहने पाए गए या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के कारण 26,761 लोगों से 4 दिनों में 2.66 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया।

 
उन्होंने बताया कि इस दौरान वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 1,300 प्राथमिकियां दर्ज की गईं। कम से कम 2,410 लोगों को कोविड-19 संबंधित नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर गिरफ्तार भी किया गया।
 
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान 4 बड़े शहरों में कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में 2,373 वाहनों को जब्त भी किया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने पुलिस अधिकारियों को कोरोनावायरस से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। (भाषा)

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