1.
शिक्षा : निजी एवं उच्च व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए सालाना से कम है उनकी शुल्क मुक्ति कर दी जाएगी। बारहवीं पास सभी विद्यार्थियों को एक-एक लैपटॉप तथा कक्षा दसवीं पास विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा आठवीं तक की सभी पुस्तकें मुफ्त वितरित होंगी। मानकों पर खरे उतरने वाले जूनियर हाई स्कूलों और मदरसों को अनुदान की सूची पर लाया जाएगा।
2.
कृषि : उपज की लागत का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, लागत मूल्यों में 50 प्रतिशत राशि जोड़कर जो राशि आएगी, वह फसल का न्यूनतम समर्थित मूल्य होगा। आलू और प्याज के मूल्यों में होने वाली असमानताओं को समाप्त करने के लिए इनके निर्यात की व्यवस्था की जाएगी और कोल्ड स्टोरेज को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 25 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शासकीय सिंचाई के साधनों से किसानों को मुफ्त पानी दिया जाएगा।
3.
बिजली : आगामी 2 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाएगी। उद्योगों को अधिकाधिक बिजली प्रदान करने के लिए नए बिजली घरों की स्थापना की जाएगी व पुराने बिजली घरों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
4.
अल्पसंख्यक नीति : मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की कानूनी बाधाएं समाप्त कर यहां आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। सभी सरकारी बोर्डों, कमीशनों आदि में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा।
5.
रिक्शा चालकों के लिए विशेष योजना : समाजवादी सरकार रिक्शा चालकों से उनकी रिक्शा लेकर उन्हें मोटर व सोलर ऊर्जा से चार्ज होने वाला अत्याधुनिक रिक्शा देगी।
6.
अधिवक्ता कल्याण नीति : अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर दो सौ करोड़ रूपए कर दिया जाएगा। वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन दी जाएगी। अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को दी जाने वाली बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख रूपए कर दिया जाएगा।
7.
व्यापार और उद्योग नीति : सभी प्रकार के लाइसेंस 10 वर्ष की एकमुश्त राशि लेकर आजीवन किए जाएंगे। गेहूं, चावल, मटर, तिलहन आदि खाद्यानों को व्यापार कर से मुक्त किया जाएगा। मंडी विभाग में गेट पास की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। 9 आर को ही गेट पास माना जाएगा। फॉर्म-38 और फॉर्म-26 को समाप्त किया जाएगा। उत्तरप्रदेश में साईकल व रिक्शा बनाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा।