Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 (15:59 IST)
Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 (16:05 IST)
इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और लोगों के बीमार पड़ने के गंभीर मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने कहा कि यह एक बड़ी लापरवाही है और लोग पानी की वजह से मर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है।
हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने दूषित पानी से बीमार हुए सभी लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा देने के भी निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि स्थानीय लोग अब भी साफ पानी से वंचित हैं। सैकड़ों परिवार पानी के लिए एक टैंकर पर निर्भर हैं। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि सिर्फ एक टैंकर से क्या होगा? और तत्काल अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजने के निर्देश दिए।
edited by : Nrapendra Gupta