Publish Date: Thu, 30 Sep 2021 (15:54 IST)
Updated Date: Thu, 30 Sep 2021 (16:03 IST)
प्रमुख बिंदु
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अब ठेलों पर नहीं सुनाई देगा टमाटर ₹20 किलो सेव फल ₹80 किलो
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प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लगाया प्रतिबंध
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आज से ही नगर निगम प्रारंभ करेगा कार्रवाई
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कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
इंदौर। प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल-सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल पैदा किया जाता हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए आज गुरुवार से इस तरह सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आज से नगर निगम पहले समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद कराने की मुहिम चलाएगा और कल शुक्रवार से इस मुहिम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जब्ती की कार्रवाई कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश सब्जी मार्केट और अन्य स्थानों पर पिछले 1 वर्ष से इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है जिससे वहां से गुजरने वाले और आसपास रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ही प्रभारी कलेक्टर ने उक्त आदेश दिए हैं।