इंदौर में राजा रघुवंशी की आरोपी सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कुछ दिनों पहले आयोजकों ने इंदौर की सोनम रघुवंशी और देशभर में अपने पतियों की हत्या के मामले में आरोपी पत्नियों के पुतलों के दहन का फैसला किया था। लेकिन सोनम रघुवंशी की मां की याचिका के बाद हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इंदौर में शूर्पणखा दहन नहीं होगा। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी का पुतला नहीं जलाया जाए।
क्या कहा हाईकोर्ट ने : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शहर में दशहरे के अवसर पर चर्चित हनीमून हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं की तस्वीरें पुतले पर लगाकर शूर्पणखा दहन के कार्यक्रम पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दशहरा उत्सव के दौरान रावण के पुतले के स्थान पर सोनम रघुवंशी या किसी अन्य का कोई पुतला नहीं जलाया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता की बेटी एक आपराधिक मामले में आरोपी है और उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रतिवादी की शिकायत जो भी हो, उसे इस तरह के पुतले जलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता, उसकी बेटी के साथ-साथ उसके पूरे परिवार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा।
सोनम की मां ने लगाई थी याचिका : बता दें कि यह आदेश सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने इंदौर के एक सामाजिक संगठन पौरुष (पीपुल अगेंस्ट अनइक्वल रूल्स यूज्ड टू शेल्टर हैरेसमेंट) के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। देश में दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन इंदौर में पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पौरुष ने असत्य पर सत्य की विजय के इस त्योहार पर शूर्पणखा दहन कार्यक्रम की घोषणा की थी।
11 सिरों वाला पुतला हो रहा था तैयार: संस्था ने इस कार्यक्रम के लिए 11 सिरों वाला पुतला तैयार करना भी शुरू कर दिया था। अपने पति राजा रघुवंशी के हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी और इसी तरह की जघन्य वारदातों में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रही 10 अन्य कुख्यात महिलाओं के चित्र इन पुतलों पर लगाए गए हैं। यह पुतला तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
Edited By: Navin Rangiyal