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6 नवंबर से इंदौर में बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम, अब होगी सख्‍ती, कायदे तोड़े तो सीधे कार्रवाई

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (15:05 IST)
इंदौर के ट्रैफिक से जनता परेशान है। आए दिन जाम लगना, नो पार्किंग में पार्किंग, सिग्‍नल तोड़ना, वन वे में घुसना और रॉन्‍ग साइड का इस्‍तेमाल करना बेहद आम हो गया है। तमाम कवायदों के बाद भी प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इंदौर का ट्रैफिक दुरस्‍त करने में असफल रहा है।

एक बार फिर से यातायात विभाग ने नई कवायद शुरू करने का प्‍लान किया है। अब नई व्यवस्था के तहत, चेकिंग पॉइंट पर बॉडी कैमरे और पीओएस मशीन का उपयोग होगा और बिना हेलमेट वालों को छोड़ने पर पुलिसकर्मी की जवाबदेही तय की जाएगी। 6 नवंबर से कई नियम बदल जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि इंदौर ट्रैफिक विभाग का यह नया प्‍लान कितना कामयाब होता है।

6 नवंबर से सख्‍त होगी पुलिस: दरअसल, प्रदेश भर में इस सप्ताह से हेलमेट जागरूकता और यातायात नियमों के पालन को लेकर 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में इंदौर यातायात पुलिस ने हेलमेट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। 5 नवंबर तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान के बाद 6 नवंबर से नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाएगी।

अफसरों ने संभाली कमान : अभियान के तहत इंदौर में एक हेलमेट बाइक रैली निकाली गई, जो पलासिया से शुरू होकर रीगल होते हुए राजबाड़ा पहुंची और फिर पलासिया लौट आई। इस रैली में प्रभारी डीसीपी यातायात आनंद कलादगि, एडिशनल डीसीपी पश्चिम संतोषकुमार कौल, एडिशनल डीसीपी पूर्व नरेश अन्नोटिया, एसीपी जोन 2 मनोजकुमार खत्री समेत कई थाना प्रभारी, निरीक्षक, सूबेदार और आरक्षक शामिल हुए। अधिकारियों ने खुद बाइक चलाकर और बैनर-पोस्टर दिखाकर दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों से नियम पालन की अपील की।

6 नवंबर से लागू होंगे नए नियम: जागरूकता अभियान खत्म होने के बाद 6 नवंबर से सख्त चेकिंग की जाएगी और इसके लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं:
  • चेकिंग पॉइंट पर पर्याप्त स्टॉपर रखे जाएंगे।
  • पारदर्शिता के लिए चेकिंग टीम बॉडी वॉर्न और वेब कैमरों से लैस होगी।
  • सभी चालान पीओएस (POS) मशीन के जरिए बनाए जाएंगे।
  • नियमित रूप से नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस अमान्य करने के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
  • यदि चेकिंग के दौरान कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाले वाहन चालक को बिना कार्रवाई के छोड़ता है, तो इसके लिए उक्त पुलिसकर्मी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
  • हर दिन की कार्रवाई की रिपोर्ट गूगल शीट के जरिए पीटीआरआई को भेजनी होगी।
5 नवंबर के बाद होगी कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (PTRI) ने यह अभियान शुरू किया है। 5 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान सीएसआर एक्टिविटी के जरिए मुफ्त हेलमेट वितरण भी किया जा सकता है।
Edited By: Navin Rangiyal 

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