मुस्लिम बने सिख को दफनाने का आदेश

Webdunia
शुक्रवार, 5 जून 2009 (18:21 IST)
मलेशिया की एक शरिया अदालत ने आदेश दिया है कि 17 साल पहले कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने एक सिख कला निर्देशक को इस्लामी रिवाजों के अनुरूप दफनाया जाए।

शरिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद खालिद शाई ने कहा कि मोहनसिंह का धर्म परिवर्तन वैध था। इसके पहले अदालत ने पाँच गवाहों के बयान सुने और अदालत में पेश किए दस्तावेज भी देखे। अदालत ने सेलांगर इस्लामिक धार्मिक परिषद (माइस) के आवेदन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि माइस ही मृतक का अंतिम संस्कार करेगी।

माइस ने दावा किया था कि सिंह ने पेनांग में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और अपना नाम बदल कर मोहम्मद हाजेरी शाह मोहन अब्दुल्ला कर लिया था।

हालाँकि मृतक के परिवार ने दावा किया था कि सिंह ने कभी इस्लाम नहीं कबूला और न ही इस्लाम के अनुरूप रिवाज निभाए। परिवार ने यह भी कहा कि सिंह ने तीन वर्ष पूर्व अपनी माँ की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी सिख रिवाजों के अनुरूप ही किया था।

परिवार सिंह का अंतिम संस्कार सिख रिवाजों से करना चाहता है जबकि माइस मुस्लिम रिवाजों से। इस पर माइस ने शरिया अदालत में प्रकरण दायर किया। सिंह के परिवार वाले मामले को नागरिक उच्च न्यायालय में ले गए हैं, जहाँ प्रकरण की सुनवाई 16 जून को होगी। न्यायालय ने तब तक अस्पताल को किसी को भी शव न सौंपने के आदेश दिए हैं।

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