इस्लामाबाद HC ने कुलभूषण मामले की सुनवाई के 3 न्यायमित्रों को किया नियुक्त

Webdunia
मंगलवार, 4 अगस्त 2020 (12:03 IST)
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में 3 वकीलों को न्यायमित्र के तौर पर नियुक्त करते हुए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को निर्देश दिया कि वह बचाव के लिए हुई नियुक्ति को लेकर भारत सरकार और जाधव से उत्तर मांगे।
ALSO READ: पाकिस्तान ने घुटने टेके : कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कॉन्सुलर प्रदान करने को तैयार
मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह तथा न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने सोमवार को जाधव मामले में अनावश्यक बयानबाजी से बचने से आगाह करते हुए कहा कि जाधव मामले में बयान जारी करने से पहले प्रत्येक को दिमाग में निष्पक्ष ट्रॉयल के अधिकार को रखना चाहिए।
 
खंडपीठ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय पंचाट के निर्णय को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आबिद हसन मांटो, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उच्चतम न्यायालय बार संघ के पूर्व अध्यक्ष हामिद खान तथा पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अलीखान को इस मामले में सामान्य और विशेष मदद के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Russia Ukraine War भयानक स्थिति में, ICBM से मचेगी तबाही, पुतिन के दांव से पस्त जेलेंस्की

IAS Saumya Jha कौन हैं, जिन्होंने बताई नरेश मीणा 'थप्पड़कांड' की हकीकत, टीना टाबी से क्यों हो रही है तुलना

जानिए 52 करोड़ में क्यों बिका दीवार पर डक्ट-टेप से चिपका केला, यह है वजह

C वोटर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में किसने मारी बाजी, क्या फिर महायुति की सरकार

Russia-Ukraine war : ICBM हमले पर चुप रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही रूसी प्रवक्ता को आया पुतिन का फोन

सभी देखें

नवीनतम

राहुल गांधी बोले, वायु प्रदूषण नेशनल इमरजेंसी, बर्बाद कर रही है जिंदगी

LIVE: आसाराम की याचिका पर SC ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब

पनडुब्बी से टकराया मछली पकड़ने वाला जहाज, नौसेना ने बचाई 11 की जान

महाराष्ट्र में पवार परिवार की पावर से बनेगी नई सरकार?

हिमाचल के राज्यपाल बोले- धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्‍पॉट नहीं समझा जाए

अगला लेख