आंतकवाद के खिलाफ नए कानून बनाएगा आस्ट्रेलिया

Webdunia
मंगलवार, 13 अक्टूबर 2015 (16:30 IST)
मेलबर्न। आस्ट्रेलियाई सरकार आतंकवाद के खिलाफ नए कानून बनाने की कवायद में जुटी है। इन नए कानून के तहत संदिग्ध कट्टरपंथी किशोरों के खिलाफ नियंत्रण आदेश लागू करना आसान बनाने के मकसद से, किशोरों की आयु सीमा कम करके 14 वर्ष करने की भी बात कही गई है।

आतंकवाद के खिलाफ कानून को मजबूत करने के लिए संघीय सरकार संसद के पटल पर अगले महीने नए कानून का प्रस्ताव रखेगी, ताकि आतंकवाद के संदिग्धों पर नियंत्रण आदेश लागू किए जाने की आयु सीमा कम की जा सके। इन आदेशों के तहत संदिग्ध की गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने की अनुमति मिल जाती है।
 
ऐसा सिडनी के पेर्रामत्ता उपनगर में हाल में हुई एक घटना के बाद किया जा रहा है। इस घटना में 15 वर्षीय फरहाद जबर ने पुलिस अकाउंटेंट कर्टिस चेंग के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
 
अटार्नी जनरल जॉर्ज ब्रांडिस ने नए परिवर्तनों का समर्थन करते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी आस्ट्रेलिया में कम आयु के लोगों तक पहुंच रहे हैं, ऐसे में वह नए प्रस्तावित कानूनों को लेकर सहज हैं।
 
उन्होंने कहा कि, ‘इस प्रकार के आदेश लागू करने के लिए 14 वर्ष बहुत कम आयु नहीं है। (प्रस्तावित) कानून के तहत 14 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों का प्रावधान होगा।’
 
नए कानूनों के तहत किसी आतंकवादी साजिश में शामिल होने का संदेह पाए जाने पर 14 वर्ष से अधिक आयु के किशारों को एक ट्रैकिंग उपकरण पहनना होगा या 12 घंटों तक एक परिसर में रहना होगा। (भाषा)
Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?