Hanuman Chalisa

दहशत! अब इस गांव में नहीं होगा नाच-गाना

Webdunia
रविवार, 29 मई 2016 (08:39 IST)
पेशावर। पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव ने शादी समारोहों में यह कहते हुए नाचने-गाने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आतंकवादी ऐसे जलसों को निशाना बना सकते हैं।
 
शेखान गांव में स्थानीय सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि ने यह फैसला लिया और लोगों से किसी भी कीमत पर ऐसी गतिविधियों से दूर रहने को कहा।
 
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, उनका कहना है कि सुरक्षा बलों से उन्हें पुष्ट सूचना मिली है कि आतंकवादी ऐसे जलसों को निशाना बना सकते हैं। इस खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।
 
संपर्क करने पर जिला सदस्य फजलुल्ला ने समाचारपत्र से कहा कि उन्होंने मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से घोषणा कराई है, लेकिन यह आतंकवादियों के हमलों की डर से नहीं किया गया है।
 
उन्होंने कहा कि हम शादी के दौरान शाम को आयोजित होने वाली और देर रात तक चलने वाली नाचने-गाने की प्रथा को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा, युवा उसने बहुत उत्साह से भाग लेते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता है कि ऐसी गतिविधियां समाज के लिए हितकर नहीं हैं। (भाषा) 
Show comments

जरूर पढ़ें

जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी, NEET paper leak पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरी

रूस-तालिबान डिफेंस डील से उड़े पाकिस्तान के होश, भारत के लिए क्या हैं इसके कूटनीतिक मायने?

ईरान का दावा- 'बुशहर में गिराया अमेरिकी विमान', भड़का अमेरिका; क्या खटाई में पड़ेगा 60 दिनों का युद्धविराम?

राहुल गांधी ने बिछाई 2029 की बिसात: क्‍या कांग्रेस अब ‘हाईकमान मॉडल’ छोड़ क्षेत्रीय चेहरों पर लगाएगी दांव?

सभी देखें

नवीनतम

New Rule : 1 जून से बदल जाएंगे पैसे, टैक्स, UPI और बैंकिंग के नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

लखनऊ में बनेगी देशभक्ति की नई पहचान, राजनाथ सिंह और योगी करेंगे ‘नौसेना शौर्य वाटिका’ का लोकार्पण

NDA सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी में 21 जून तक चलेगा बड़ा जनसंपर्क अभियान, हर विधानसभा में निकलेगी ‘प्रगति पथ यात्रा’

यूपी के 1.40 लाख स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, छात्रों की सुरक्षा के लिए सरकार की बड़ी पहल

वनतारा फिर कोर्ट टेस्ट में पास, सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्जी खारिज की, जानवरों के ट्रांसफर को बताया वैध

अगला लेख