पन्नू मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की याचिका खारिज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 23 मई 2024 (19:39 IST)
Indian citizen Nikhil Gupta's petition rejected in Pannu case : चेक की संवैधानिक अदालत ने अमेरिकी सरजमीं पर एक खालिस्तानी चरमपंथी की कथित हत्या की साजिश रचने के मामले में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। गुप्ता चेक की राजधानी प्राग की एक जेल में कैद है।
ALSO READ: पन्नू मामले में निखिल गुप्ता के खिलाफ अमेरिका ने जताई आपत्ति, जानें क्यों
अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने गुप्ता (52) के खिलाफ पिछले वर्ष नवंबर में मुकदमा दाखिल किया था। गुप्ता पर भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ मिलकर खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने का आरोप है। पन्नू अमेरिका में रहता है और उसके पास अमेरिकी और कनाडा की दोहरी नागरिकता है।
 
गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य के प्राग से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जेल में है। अमेरिकी सरकार उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कराने की कोशिश कर रही है। चेक संवैधानिक अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की।
ALSO READ: पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज, CM मान को दे चुका है धमकी
अदालत ने बुधवार को एक बयान में कहा, संवैधानिक अदालत को ऐसी किसी परिस्थिति का भान नहीं हुआ, जिसमें प्रत्यर्पण को मंजूर करने से संवैधानिक मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता हो। संवैधानिक अदालत ने कहा कि इसने व्यवस्था दी है कि अधीनस्थ अदालत ने प्रत्यर्पण को रोक सकने वाले सभी पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचार किया। इतना ही नहीं इसने इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि यह मामला राजनीतिक था।
 
संवैधानिक अदालत ने कहा, चेक अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई यहां समाप्त होती है। अदालत ने कहा कि वह 'म्युनिसिपल कोर्ट' और 'द हाईकोर्ट' का आदेश बरकरार रखते हुए प्रत्यर्पण को मंजूरी देने पर आम आदलतों के फैसले की पुष्टि करती है। अदालत ने सुनवाई से पहले हिरासत से रिहा करने की गुप्ता की अर्जी को खारिज करने के स्थानीय अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा।
ALSO READ: करतारपुर बॉर्डर पर आपके लिए रखे हैं हथियार, आतंकी पन्नू ने किसानों को भड़काया
बयान के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने संवैधानिक अदालत के समक्ष कहा कि अदालतों ने उन सभी आवश्यक परिस्थितियों पर गौर नहीं किया, जो प्रत्यर्पण में रुकावट बन सकती थीं। चेक गणराज्य की एक अदालत ने जनवरी में फैसला दिया था कि गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

मेरे बुरे वक्त में आपने मुझे बेपनाह प्यार दिया, राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को लिखी इमोशनल चिट्ठी

बिहार के नवादा में CBI टीम पर हमला, UGC-NET पेपर धांधली की जांच के लिए पहुंची थी

जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया है स्टे

Indore : 2 ट्रेनों में टुकड़े-टुकड़े मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Ayodhya : क्या हल्की बारिश में ढह गई अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार? आखिर क्या है सच

सभी देखें

नवीनतम

Maratha Reservation : मनोज जरांगे बोले- भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे छगन भुजबल, मराठा समुदाय रहे सतर्क

Passport बनवाना होगा और आसान, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा ऐलान

जेपी नड्डा होंगे राज्यसभा के नेता, पीयूष गोयल की लेंगे जगह

JIO ने MP और छत्तीसगढ़ में जोड़े 3 लाख से ज्यादा नए ग्राहक, TRAI ने जारी की नई रिपोर्ट

UP से उत्तराखंड तक HIV पॉजिटिव लुटेरी दुल्हन का खौफ, 5 पतियों के साथ मनाई सुहागरात

अगला लेख