Killing Wife and buy Sex Doll: हत्या की ऐसी कहानी आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी में एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी की बीमा राशि से ही सेक्स डॉल खरीद डाली।
घटना अमेरिका के कैनसस की है। इस क्राइम के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
हैरत की बात है कि पत्नी को मारने के दूसरे दिन ही वो अपने लिए सेक्स डॉल खरीद लाया। पत्नी की बीमा पॉलिसी से उसे करीब एक करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। करीब 8 महीने तक वो पुलिस से बचता रहा। इस दौरान उसने पत्नी के बीमा से मिला सारा धन खर्च कर दिया।
ऐसे हुआ हत्या का खुलासा : साल 2019 में कोल्बी ट्रिकल नाम के एक शख्स ने 911 पर पुलिस को खबर दी कि उसकी बीवी यानी क्रिस्टीन ट्रिकल ने खुद को गोली मार ली। हालांकि शुरू में पुलिस को इस बात का शक हुआ कि ये मामला हत्या का भी हो सकता है। लेकिन बाद में जांच और फिर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई कि क्रिस्टीन की मौत गोली चलने की वजह से ही हुई है। जिस रिवॉल्वर से गोली चली उस पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं थे। इसके अलावा महिला के शरीर पर भी चोट का कोई ऐसा निशान था, जिससे हत्या से पहले किसी भी तरह की हाथापाई की बात का खुलासा हो पाता। लिहाजा ये केस खुदकुशी का केस बन गया।
बीमे में मिले 1 करोड़ : पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि कोल्बी ने अपनी 26 साल की पत्नी क्रिस्टीन के नाम से दो जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी। ऐसे में उसको पत्नी की मौत के बाद करीब एक लाख 20 हज़ार डॉलर की बड़ी रकम हासिल हुई।
बीवी को मारा और सेक्स डॉल खरीदी : पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि बीवी की बीमा की रकम मिलने के महज दो दिनों के भीतर ही कोल्बी ने अपने लिए एक सेक्स डॉल खरीदी। इसके अलावा उसने बीवी के बीमा की उस रकम से अपना पुराना कर्ज चुकाने और मौज मस्ती में ही खर्च कर डाली। पुलिस की तफ्तीश में ये बात खुली कि कोल्बी ने सेक्स डॉल के लिए करीब 2 हजार डॉलर की रकम खर्च की। कोल्बी ने करीब एक करोड़ रुपये की रकम को महज 8 महीनों में ही उड़ा डाला। लेकिन क्रिस्टीन ट्रिकल की मौत के करीब दो साल बाद 14 जुलाई 2021 को पुलिस ने कोल्बी ट्रिकल पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। कोल्बी पर न सिर्फ हत्या करने बल्कि पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने के संगीन आरोप लगाए गए। हालांकि अदालत में कोल्बी की मां की ये दलील काम नहीं आई और नवंबर में ही कोर्ट ने कोल्बी को आजीवन कैद की सजा सुनाई।
Edited by: Navin Rangiyal